यूपी में बार लाइसेंस स्वीकृति नियम आसान हुए। जिसके तहत अब ट्रेन और क्रूज में विदेशी शराब की बिक्री होगी। सरकार ने यूपी आबकारी नियमावली 2020 में प्रावधान किया। अब होटल, रेस्तरां, क्लब, बार और एयरपोर्ट बार लाइसेंसों की स्वीकृति शासन के स्थान पर आबकारी आयुक्त प्रदान करेंगे। अभी तक बार लाइसेंस के लिए पहले जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होता था। जिलाधिकारी अब संस्तुति सीधे आबकारी आयुक्त को भेजेंगे।