कोरोना संकट के बीच अनलॉक-4 में केंद्र सरकार ने देशभर के स्कूल-कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। 21 सितंबर से स्कूल-कॉलेज खोलने की केंद्र की गाडइडलाइंस के बाद अब राज्य सरकारें भी स्कूल खोलने के लिए नियम-कायदे बनाने में जुट गई हैं। केंद्रीय दिशानिर्देश के तहत 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे अपने माता-पिता से लिखित परमिशन लेकर स्कूल जा सकते हैं। झारखंड, हरियाणा समेत कई राज्य सरकारें चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की तैयारी जुट गई हैं, तो कुछ सरकारें अभी इसको लेकर असमंजस में दिख रही हैं। आंध्र प्रदेश,झारखंड, हरियाणा
, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों के अलावा तमिलनाडु सरकार भी अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने पर कोई विचार नहीं हुआ है, फिलहाल ऑनलाइन क्लास और यूनिक ऑफलाइन क्लासेज पर जोर देने कोशिश की जा रही है। बिहार में अभी इसपर चर्चा नहीं हुई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में केंद्र की गाइडलाइंस के आधार पर स्कूल खोले जा सकते हैं।
स्कूल जाने से पहले जानें ये बात
1) गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ कंटेंनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जा सकेंगे और कंटेंनमेंट जोन के बाहर रहने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी।
2) यदि आपके बच्चे का स्कूल कंटेंनमेंट जोन में है या फिर आपका घर कंटेनमेंट जोन में है तो आपके बच्चे को स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
3) स्कूल आने वाले छात्रों के पास अभिवावक की लिखित अनुमति होना जरूरी है। छात्रों का स्कूल आना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं होगा, यह सिर्फ वॉलेंटियरी बेसिस पर निर्भर करेगा।
4) स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। क्लास में भी सभी तरह के नियम लागू होंगे। यह सभी नियम अन्य शिक्षण संस्थानों जैसे पर भी लागू करना जरूरी है।
5) कोरोना से जंग को लेकर पहले से जारी नियमों और गाइड लाइंस के साथ सरकार ने स्कूलों के लिए अलग से विस्तार से निर्देश जारी करने का काम किया है जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं।
6) स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूसरी होनी जरूरी है। इसके अलावा फेस कवर/मास्क अनिवार्य किया गया है। फिलहाल बायोमीट्रिक अटेंडेंस से दूर रहने को कहा गया है।
7) स्कूल के अंदर भी थोड़ी-थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना जरूरी है। स्कूल परिसर में इधर-उधर थूकने पर पाबंदी है।
8) गेट पर हर छात्र और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, गेट पर ही उनके हाथ भी सैनिटाइज कराने की व्यवस्था होगी।